News: West Jamshedpur


एजेंडा के बिना मानगो नगर निगम बोर्ड की बैठक बुलाने पर सरयू राय ने उठाए सवाल


16 August 2026 |  Jamshedpur

महाधिवक्ता के 2021 के मंतव्य और नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निगम संचालन का आग्रह

जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने मानगो नगर निगम की आगामी बोर्ड बैठक को लेकर अपर नगर आयुक्त को पत्र भेजकर कतिपय महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा की हैं। 

पत्र में उन्होंने कहा है कि 18 अगस्त 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे आयोजित होने वाली बोर्ड बैठक की सूचना तो दी गई है, लेकिन इसके साथ बैठक का एजेंडा संलग्न नहीं किया गया है।

सरयू राय ने अपर नगर आयुक्त को भेजे पत्र में कहा है कि कार्यालय के पत्रांक 1537, दिनांक 12 अगस्त 2026 के माध्यम से उन्हें 18 अगस्त को मानगो नगर निगम की बोर्ड बैठक आयोजित होने की जानकारी मिली है। हालांकि, सूचना के साथ बैठक का एजेंडा उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने पत्र में पूर्व की बैठक का भी उल्लेख किया है। 

सरयू राय के अनुसार, अपर नगर आयुक्त के कार्यालय के ज्ञापांक 1461, दिनांक 3 अगस्त 2026 के माध्यम से मानगो नगर निगम की बैठक 7 अगस्त 2026 को आहूत की गई थी, जिसे अचानक स्थगित कर दिया गया था। उस बैठक की सूचना के साथ भी एजेंडा संलग्न नहीं था।

2021 के महाधिवक्ता के मंतव्य का दिया हवाला

सरयू राय ने अपने पत्र के साथ राज्य के तत्कालीन महाधिवक्ता द्वारा नगर निकायों के संचालन के संबंध में सरकार को दिए गए मंतव्य से संबंधित कागजात भी भेजे हैं।

 उन्होंने बताया कि सरकार के मांगने पर तत्कालीन महाधिवक्ता ने 28 अगस्त 2021 को यह मंतव्य दिया था।

श्री राय ने कहा कि उक्त मंतव्य के आलोक में झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने ज्ञापांक 08/निकाय/06/2021/न.वि.आ./2812/रांची, दिनांक 9 सितंबर 2021 के माध्यम से इसे राज्य के सभी शहरी निकायों को अनुपालन के लिए भेजा था।

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र का भी उल्लेख

विधायक ने कहा कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार की ओर से भी 9 सितंबर 2021 को नगर विकास एवं आवास विभाग की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 464/2021 जारी की गई थी। 

इसमें नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के कार्य क्षेत्र तथा अधिकारों को लेकर तत्कालीन महाधिवक्ता द्वारा दिए गए मंतव्य का सार-संक्षेप दिया गया है।

सरयू राय ने कहा कि उन्होंने उक्त प्रेस विज्ञप्ति को भी पत्र के साथ संलग्न किया है, ताकि मानगो नगर निगम के संचालन में किसी प्रकार का असमंजस न रहे।

विधिसम्मत संचालन का आग्रह

सरयू राय ने अपर नगर आयुक्त से अनुरोध किया है कि उनके द्वारा भेजे गए विवरण, अनुलग्नकों तथा झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में मानगो नगर निगम का विधिसम्मत संचालन किया जाए।

पत्र के साथ उन्होंने तीन दस्तावेज संलग्न किए हैं। इनमें नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार का 9 सितंबर 2021 का परिपत्र संख्या-2812, तत्कालीन महाधिवक्ता का 28 अगस्त 2021 का मंतव्य तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 464/2021 शामिल है।

Annex-1

Annex-2

Annex-3

#Saryu Roy         #MLA West Jamshedpur         #Municipal Board Meeting         #Board Meeting         #Municipal Act         #Urban Development         #Mango         #Legal Compliance