ख़बरें: पश्चिमी जमशेदपुर


जल संयोजन अधिष्ठापन शुल्क अधिकतम 7 हजार रुपये ही लिया जाएगा


10 December 2025 | जमशेदपुर

जल संयोजन नियमावली-2002 में संशोधन होगा, समिति द्वारा अनुशंसित दरें अधिसूचित की जाएंगी

जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने बुधवार को विधानसभा में अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से झारखण्ड, खासकर जमशेदपुर में पीने का पानी का कनेक्शन शुल्क (जल संयोजन अधिष्ठापन शुल्क) का मामला उठाया। फिलहाल 1000 वर्गफीट क्षेत्रफल वाले घरों के लिए 7000/- रूपये, 1000 से 2000 वर्गफीट के लिए 14000/- रूपये 2000 से 3000 वर्गफीट क्षेत्रफल वाले घरों के लिए 21000/- रूपये का जल संयोजन अधिष्ठापन शुल्क सरकार ने तय किया है।

सरयू राय ने इसे बहुत अधिक बताते हुए इस शुल्क को कम करने के लिए सरकार से अनुरोध किया था। सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया और कहा कि शुल्क कम करने पर विचार करने के लिए जो समिति बनी है, उसने अनुशंसा किया है कि 1000 वर्गफीट क्षेत्रफल तक के घरों के लिए 5000/- रूपये और 1000 वर्गफीट से ऊपर जितना भी क्षेत्रफल हो उसके लिए अधिकतम 7000/- रूपये का ही जल संयोजन अधिष्ठापन शुल्क लिया जाएगा। 

सरकार ने आश्वासन दिया कि पूर्व की झारखण्ड नगरपालिका जल कर, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली-2002 में संशोधन करने के बाद समिति द्वारा अनुशंसित दर को अधिसूचित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले लोगों के लिए जल संयोजन निःशुल्क होगा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ‘असाध्य बीमारियों के लिए चिकित्सा सहायता योजना’ की गरीबी रेखा की जो परिभाषा तय की गई है, उसे ही जल संयोजन के लिए भी अंगीकृत किया जाएगा।
 

Reply to the Short Notice Question No. – 09 asked by Saryu Roy on 10.12.2025

#Saryu Roy         #MLA West Jamshedpur         #Water Connection Regulations 2002         #Drinking Water         #Jharkhand         ##Urban Development         #Government Decision         #BPL Families