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झारखंड हाईकोर्ट के फैसले और अरगोड़ा थाना एफआईआर (संख्या 228/24) के संबंध में फोरम हंटिंग और षड्यंत्र का खंडन को लेकर विधायक सरयू राय का प्रेस वक्तव्य


05 November 2026 | Ranchi

झारखंड हाईकोर्ट में दायर किसी मुकदमे और अरगोड़ा थाना में दायर एक एफआईआर के मामले में आज हाईकोर्ट के एक फ़ैसला को लेकर मेरे विरुद्ध एक समाचार किसी व्यक्ति ने मीडिया में जारी किया है. यह कुचक्र मेरी छवि धूमिल करने के लिए फ़ोरम हंटिंग करने वालों ने किया है. निम्नांकित बिन्दु गौर करने लायक़ हैं-

1. हाईकोर्ट के जिस मुक़दमा के फ़ैसला पर समाचार आधारित है, उस मुकदमा को दायर करने वालों ने मुझे पार्टी नहीं बनाया है. कोर्ट के फ़ैसले को तोड़मरोड़ कर समाचार में पेश किया गया है. कोर्ट ने मेरे विरुद्ध कोई आदेश नहीं दिया है. हाईकोर्ट के आदेश की प्रति संलग्न है. अरगोड़ा थाना में मेरे विरुद्ध जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई, ठीक उसी तरह का मुकदमा उसी व्यक्ति द्वारा रांची के एमएलए-एमपी कोर्ट में भी दर्ज कराया गया. कोर्ट ने यह मुकदमा खारिज कर दिया. 

2. अरगोड़ा थाना में दायर प्राथमिकी संख्या 228/24 के अनुसंधानकर्ता ने मुझे न नोटिस दिया है और न मेरा बयान लिया है. फिर कैसे हाईकोर्ट में दायर इस मामले के पिटीशन में उल्लेख है कि पुलिस जांच में मैं दोषी पाया गया हूँ? अरगोड़ा थाना की पुलिस ने इस एफआईआर की जांच किस तरह की, यह इसी से स्पष्ट है कि उन्होंने मुझे बीएनएस की प्रासंगिक धारा में कोई नोटिस नहीं दिया और मुझसे कोई पूछताछ नहीं की. इसका जवाब झारखंड सरकार की पुलिस को देना पड़ेगा कि क्या पुलिस का अनुसंधान भी फर्जी है? क्या मुझ पर आरोप लगाने वालों ने समानांतर थाना भी खोल लिया है, जहां से जो चाहें वैसा अनुसंधान करा सकते हैं?
 
3. यह मामला एक फ़्रॉड है. इस मामले को अलग-अलग फ़ोरम पर षड्यंत्रकारी उठा रहे हैं और फ़ोरम हंटिंग कर रहे हैं.

4. मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि मेरे विरुद्ध लगाए गए इन आरोपों की जाँच किसी भी एजेंसी से करा ले. चाहे तो जिसने मुझ पर आरोप लगाया है उसी से अथवा जिन लोगों ने आरोप लगाने वाले को मोहरा बनाया है, उन्हीं से इसकी जाँच करा लें.

5. मैं इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करूँगा और शीघ्र ही तथ्यों का खुलासा करूंगा. पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने मेरे उपर मानहानि का जो मुकदमा मेरे द्वारा उनके पास अवैध ग्लॉक पिस्टल होने के आरोप को लेकर एमएलए-एमपी कोर्ट, चाईबासा में मुझ पर दायर किया था, वह मुकदमा कोर्ट में खारिज हो चुका है. इनकी शह और समर्थन से जिस व्यक्ति ने अरगोड़ा थाना में दायर एफआईआर में शामिल आरोपों को हूबहू लगाकर एक मुकदमा मेरे उपर रांची के न्यायिक दंडाधिकारी के सामने दायर किया था, वह भी खारिज हो गया है. फिर कौन सा आरोप लगाकर बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर पूर्वी के कतिपय व्यक्तियों के समूह द्वारा पोषित व्यक्ति ने बिना मुझे आरोपी बनाए हुए हाईकोर्ट गया, यह जवाब कांग्रेस को देना चाहिए. 

झारखंड हाईकोर्ट के फैसले और अरगोड़ा थाना एफआईआर (संख्या 228/24) के संबंध में दस्तावेज़

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